शराब के शौकीनों को बड़ी राहत, अब घर में ही बना सकेंगे मयखाना, यहां पहला होम बार लाइसेंस हुआ जारी
शराब के शौकीनों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस (Home Bar Licence) ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस एक साल को मान्य होगा।
अधिकारियों की मानें तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता। बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय हैं। देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। व्हिस्की, बोदका, रम, देशी शराब, बीयर, सैंपेन, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई श्रेणी तय की गई हैं। हर श्रेणी के में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं। पहला होम बार लाइसेंस मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यापारी को जारी किया गया है।