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अपराधियों की कुंडली में दर्ज रहेगी उनके वकीलों की सारी जानकारी, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के फैसले को बताया सही

 दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की जाने वाली अपराधियों की कुंडली (डोजियर) में अब उनके वकीलों की जानकारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वकीलों का ब्योरा रखने के दिल्ली पुलिस के निर्णय को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा।


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली पुलिस के स्टैंडिग आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाल ही में पारित फैसले में बेंच ने कहा है कि आपराधिक डोजियर बनाने का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों/आरोपियों का विवरण दर्ज करना है। इसमें उस वकील का नाम भी शामिल होता है जो अदालतों में उसके मुकदमे की पैरवी कर सकता है।