बाहर से आने वालों पर सतर्क नजर रखी जाये-डीएम
23 मार्च, 2020
कासगंज:
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा दिये गये निर्देषों एवं विष्व स्वास्थ्य संगठन व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपेडेमिक डिजीज एक्ट के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह द्वारा आदेष जारी किये गये हैं कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्ति पर सतर्क नजर रखकर उसकी विधिवत जांच की जाये और आवष्यकतानुसार उसे चिकित्सालय/घर में कोरन्टाइन किया जाये। जनपद के बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिला चिकित्सालय/जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करे। ताकि उसकी जांच कराकर कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके।
प्रत्येक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, आषा, एएनएम, सफाई कर्मचारियों को सख्त निर्देष देकर जिम्मेदारी दी गई है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तत्काल सूचित करते रहंें। ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग, ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारियों से सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाये, ताकि जनपद के बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति सूचीबद्व हो सके।
सभी राजकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेष आपात स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित रखा जाये। आम जनता घर पर ही रहकर अपने प्रार्थना पत्र आॅनलाइन व्हाट्सएप नं0 9528972258 पर या आईजीआरएस के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करें।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान किया है कि अपने घरों से अनावष्यक न निकलें। अत्यंत आवष्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। खासतौर से बच्चों और वृद्वजनों को घर से बाहर न निकलने दें। चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बूलेंस 102/108 का प्रयोग किया जाये। सभी एसडीएम, सीओ सुनिष्चित करें कि सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। लगातार भ्रमण कर लोगों को घरों पर रहने के लिये समझायें। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना, साप्ताहिक बाजार व प्रदर्षनियों आदि का आयोजन निषिद्व रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देष दिये कि जनपद की सीमाओं पर भी थर्मल एनालाइजर की व्यवस्था की जाये, ताकि किसी भी संक्रमिक अथवा संदिग्ध व्यक्ति की तत्काल पहचान हो सके एवं उसे आइसोलेट किया जा सके। सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान, प्रतिष्ठानों में साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजेषन की व्यवस्था निरंतर रखी जाये। कोई भी संक्रमिक अथवा संदिग्ध व्यक्ति चिकित्सक की अनुमति के बिना किसी भी दषा में कोरोन्टाइन से बाहर न निकले। उपचार में व्यवधान पैदा करने वाले अथवा सहयोग न करने वाले व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कड़ाई से नियमों का पालन कराया जायेगा।
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आवष्यक वस्तुओं की कमी न होने दंे। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे-डीएम
जमाखोरी/काला बाजारी करने वालों पर दर्ज कराई जायेगी एफ0आई0आर0।
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने निर्देष जारी किये हैं कि दैनिक कार्य कर जीवनयापन करने वाले दिहाड़ी मजदूर, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्षा/ई रिक्षा चालकों को 03 दिन के अन्दर सूचीबद्व करते हुये उनके पते एवं बैंक खाता संख्या एकत्र कर अपलोड करना सुनिष्चित करें। ताकि यदि आपात स्थिति होती है तो तत्काल उनकी सहायता की जा सके।
राषन की दुकानों हेतु एक एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में राषन वितरण की व्यवस्था पाॅष मषीनों द्वारा सुनिष्चित की जाये। विषेष ध्यान रखें कि प्रत्येक राषन की दुकान पर साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजेषन की व्यवस्था उपलब्ध रहे। राषन वितरण के दौरान 10 से अधिक व्यक्ति एक बार में राषन की दुकान पर एकत्र न हों। उपभोक्ताओं को एक एक मीटर की दूरी पर पंक्तिबद्व करते हुये राषन वितरण किया जाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो राषनकार्ड धारक किसी भी सरकारी योजना से लाभांवित नहीं हैं उनकी सूची प्रथम से बना लें, ताकि आपात स्थिति में उन चिन्हित लाभार्थियों को निःषुल्क राषन वितरण में कोई अनियमितता न हो। ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो किसी योजना से आच्छादित होने के बावजूद अत्यधिक गरीब हैं, उन्हें प्रथक से सूचीबद्व कर लिया जाये। जिससे आपात स्थिति में उनकी सहायता की जा सके एवं कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देष दिये हैं कि बाजार में आवष्यक वस्तुओं की कमी न होने दी जाये। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगने दें। ग्राहकों को दूर दूर खड़े होकर अपना सामान क्रय करने के लिये प्रेरित किया जाये। यदि कोई दुकानदार/व्यक्ति किसी आवष्यक वस्तु की जमाखोरी/काला बाजारी करता है तो तत्काल आवष्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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कोरोना वायरस से सतर्कता बरतंे, घर से बाहर न निकलें।
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने निर्देष दिये कि जनपद के समस्त रेस्टोरंेट, जिम, प्रषिक्षण केन्द्र, कोचिंग सेंटर व प्रषिक्षण संस्थान जहां 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हों, 31 मार्च 2020 तक बन्द रहेंगे। जनपद में ऐसा कोई भी आयोजन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये, जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों। धर्म गुरूओं के साथ निरंतर संपर्क/ समन्वय बनाया जाये और उनसे अपील कराई जाये कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठी न हो।
जनपद के समस्त राजस्व, चकबन्दी न्यायालय 31 मार्च, 2020 तक बन्द रहेंगे। 31 मार्च तक नियत तिथियों को अग्रिम तिथियों में परिवर्तित कर दिया जाये। पुलिस लाइन और जिला कारागार में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेष 31 मार्च तक निषिद्व रहेगा। जिला कारागार में बन्दियों से मिलाई 31 मार्च 2020 तक पूर्णतः निषिद्व रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस, प्रषासन एवं चिकित्सा विभाग की टीमों की पेट्रोलिंग निरंतर होती रहेगी। जनता को लगातार सन्देष दिया जाये कि अपने घरों से न निकलें तथा आपात स्थिति में 102 या 108 एम्बूलेंस अथवा 112 पीआरबी की सहायता लें। सम्पूर्ण जनपद में सफाई का अभियान लगातार चलता रहेगा। किसी भी नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी गन्दगी दिखाई न दे। नगरीय निकायों में ईओ और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार होंगे। नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था हेतु एसडीएम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था हेतु डीपीआरओ एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है। जो निरंतर सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण करते रहेंगे।
सभी सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को सेनेटराइज्ड किया जाये। इस हेतु घोल तैयार करने की विधि जनसामान्य को बताई जाये जिससे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही घोल तैयार कर सेनेटराइजेषन कर सके तथा इस महामारी से बच सके।
सभी बैंकों मेें आने वाले लोगों को एक एक मीटर की दूरी पर खड़ा कर पंक्तिबद्व किया जाये। जनपद में कहीं भी खुला/कच्चा मीट आदि का विक्रय 31 मार्च 2020 तक प्रतिबन्धित रहेगा। कोरोना वायरस की महामारी से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सोषल डिस्टेंसिंग ही है। इसका पालन किया जाये। समस्त अधिकारियों को निर्देषित किया गया है कि उक्त निर्देषों का ससमय अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित करें और करायें।
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कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित।
दूरभाष नं0 05744-272027 तथा 272028, मोबा0नं0 9528972258
कसगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में संवेदनषीलता के दृष्टिगत जनपद में प्रत्येक स्तर पर आवष्यक व्यवस्थायें की जा रही हैं।
कोरोना वायरस से बचाव, जनजागरूकता एवं किसी भी तात्कालिक आवष्यकता तथा सूचनाओं के तत्काल आदान प्रदान हेतु जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर अधिकारियों की तीन पालियों में ड्यूटियां लगा दी गईं हैं। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं0 05744-272027 तथा 272028 तथा मोबाइल नं0 9528972258 है।
जिला नियंत्रण कक्ष हर समय 24 घण्टे संचालित रहेगा। तैनात अधिकारी प्राप्त होने वाली सूचनाओं को सूचीबद्व करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को तुरंत अवगत करायेंगे।
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अफवाहों एवं सोषल मीडिया पर निगरानी हेतु सर्विलांस टीम सक्रिय।
कासगंज: मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस से बचाव एवं सतर्क निगरानी रखने हेतु सर्विलांस टीम गठित कर दी गई है जो आवष्यक सूचनाओं, अफवाहों एवं सोषल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखेगी।
सर्विलांस टीम में उप जिला मजिस्ट्रेट कासगंज ललित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक कासगंज आरके तिवारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ललित कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी राजकुमार सारस्वत, वरिष्ठ मलेरिया अधिकारी आलम सिंह एवं मलेरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को नामित किया गया है।
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कासगंज:
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा दिये गये निर्देषों एवं विष्व स्वास्थ्य संगठन व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपेडेमिक डिजीज एक्ट के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह द्वारा आदेष जारी किये गये हैं कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्ति पर सतर्क नजर रखकर उसकी विधिवत जांच की जाये और आवष्यकतानुसार उसे चिकित्सालय/घर में कोरन्टाइन किया जाये। जनपद के बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिला चिकित्सालय/जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करे। ताकि उसकी जांच कराकर कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके।
प्रत्येक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, आषा, एएनएम, सफाई कर्मचारियों को सख्त निर्देष देकर जिम्मेदारी दी गई है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तत्काल सूचित करते रहंें। ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग, ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारियों से सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाये, ताकि जनपद के बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति सूचीबद्व हो सके।
सभी राजकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेष आपात स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित रखा जाये। आम जनता घर पर ही रहकर अपने प्रार्थना पत्र आॅनलाइन व्हाट्सएप नं0 9528972258 पर या आईजीआरएस के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करें।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान किया है कि अपने घरों से अनावष्यक न निकलें। अत्यंत आवष्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। खासतौर से बच्चों और वृद्वजनों को घर से बाहर न निकलने दें। चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बूलेंस 102/108 का प्रयोग किया जाये। सभी एसडीएम, सीओ सुनिष्चित करें कि सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। लगातार भ्रमण कर लोगों को घरों पर रहने के लिये समझायें। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना, साप्ताहिक बाजार व प्रदर्षनियों आदि का आयोजन निषिद्व रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देष दिये कि जनपद की सीमाओं पर भी थर्मल एनालाइजर की व्यवस्था की जाये, ताकि किसी भी संक्रमिक अथवा संदिग्ध व्यक्ति की तत्काल पहचान हो सके एवं उसे आइसोलेट किया जा सके। सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान, प्रतिष्ठानों में साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजेषन की व्यवस्था निरंतर रखी जाये। कोई भी संक्रमिक अथवा संदिग्ध व्यक्ति चिकित्सक की अनुमति के बिना किसी भी दषा में कोरोन्टाइन से बाहर न निकले। उपचार में व्यवधान पैदा करने वाले अथवा सहयोग न करने वाले व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कड़ाई से नियमों का पालन कराया जायेगा।
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आवष्यक वस्तुओं की कमी न होने दंे। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे-डीएम
जमाखोरी/काला बाजारी करने वालों पर दर्ज कराई जायेगी एफ0आई0आर0।
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने निर्देष जारी किये हैं कि दैनिक कार्य कर जीवनयापन करने वाले दिहाड़ी मजदूर, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्षा/ई रिक्षा चालकों को 03 दिन के अन्दर सूचीबद्व करते हुये उनके पते एवं बैंक खाता संख्या एकत्र कर अपलोड करना सुनिष्चित करें। ताकि यदि आपात स्थिति होती है तो तत्काल उनकी सहायता की जा सके।
राषन की दुकानों हेतु एक एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में राषन वितरण की व्यवस्था पाॅष मषीनों द्वारा सुनिष्चित की जाये। विषेष ध्यान रखें कि प्रत्येक राषन की दुकान पर साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजेषन की व्यवस्था उपलब्ध रहे। राषन वितरण के दौरान 10 से अधिक व्यक्ति एक बार में राषन की दुकान पर एकत्र न हों। उपभोक्ताओं को एक एक मीटर की दूरी पर पंक्तिबद्व करते हुये राषन वितरण किया जाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो राषनकार्ड धारक किसी भी सरकारी योजना से लाभांवित नहीं हैं उनकी सूची प्रथम से बना लें, ताकि आपात स्थिति में उन चिन्हित लाभार्थियों को निःषुल्क राषन वितरण में कोई अनियमितता न हो। ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो किसी योजना से आच्छादित होने के बावजूद अत्यधिक गरीब हैं, उन्हें प्रथक से सूचीबद्व कर लिया जाये। जिससे आपात स्थिति में उनकी सहायता की जा सके एवं कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देष दिये हैं कि बाजार में आवष्यक वस्तुओं की कमी न होने दी जाये। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगने दें। ग्राहकों को दूर दूर खड़े होकर अपना सामान क्रय करने के लिये प्रेरित किया जाये। यदि कोई दुकानदार/व्यक्ति किसी आवष्यक वस्तु की जमाखोरी/काला बाजारी करता है तो तत्काल आवष्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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कोरोना वायरस से सतर्कता बरतंे, घर से बाहर न निकलें।
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने निर्देष दिये कि जनपद के समस्त रेस्टोरंेट, जिम, प्रषिक्षण केन्द्र, कोचिंग सेंटर व प्रषिक्षण संस्थान जहां 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हों, 31 मार्च 2020 तक बन्द रहेंगे। जनपद में ऐसा कोई भी आयोजन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये, जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों। धर्म गुरूओं के साथ निरंतर संपर्क/ समन्वय बनाया जाये और उनसे अपील कराई जाये कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठी न हो।
जनपद के समस्त राजस्व, चकबन्दी न्यायालय 31 मार्च, 2020 तक बन्द रहेंगे। 31 मार्च तक नियत तिथियों को अग्रिम तिथियों में परिवर्तित कर दिया जाये। पुलिस लाइन और जिला कारागार में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेष 31 मार्च तक निषिद्व रहेगा। जिला कारागार में बन्दियों से मिलाई 31 मार्च 2020 तक पूर्णतः निषिद्व रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस, प्रषासन एवं चिकित्सा विभाग की टीमों की पेट्रोलिंग निरंतर होती रहेगी। जनता को लगातार सन्देष दिया जाये कि अपने घरों से न निकलें तथा आपात स्थिति में 102 या 108 एम्बूलेंस अथवा 112 पीआरबी की सहायता लें। सम्पूर्ण जनपद में सफाई का अभियान लगातार चलता रहेगा। किसी भी नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी गन्दगी दिखाई न दे। नगरीय निकायों में ईओ और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार होंगे। नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था हेतु एसडीएम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था हेतु डीपीआरओ एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है। जो निरंतर सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण करते रहेंगे।
सभी सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को सेनेटराइज्ड किया जाये। इस हेतु घोल तैयार करने की विधि जनसामान्य को बताई जाये जिससे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही घोल तैयार कर सेनेटराइजेषन कर सके तथा इस महामारी से बच सके।
सभी बैंकों मेें आने वाले लोगों को एक एक मीटर की दूरी पर खड़ा कर पंक्तिबद्व किया जाये। जनपद में कहीं भी खुला/कच्चा मीट आदि का विक्रय 31 मार्च 2020 तक प्रतिबन्धित रहेगा। कोरोना वायरस की महामारी से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सोषल डिस्टेंसिंग ही है। इसका पालन किया जाये। समस्त अधिकारियों को निर्देषित किया गया है कि उक्त निर्देषों का ससमय अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित करें और करायें।
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कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित।
दूरभाष नं0 05744-272027 तथा 272028, मोबा0नं0 9528972258
कसगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में संवेदनषीलता के दृष्टिगत जनपद में प्रत्येक स्तर पर आवष्यक व्यवस्थायें की जा रही हैं।
कोरोना वायरस से बचाव, जनजागरूकता एवं किसी भी तात्कालिक आवष्यकता तथा सूचनाओं के तत्काल आदान प्रदान हेतु जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर अधिकारियों की तीन पालियों में ड्यूटियां लगा दी गईं हैं। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं0 05744-272027 तथा 272028 तथा मोबाइल नं0 9528972258 है।
जिला नियंत्रण कक्ष हर समय 24 घण्टे संचालित रहेगा। तैनात अधिकारी प्राप्त होने वाली सूचनाओं को सूचीबद्व करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को तुरंत अवगत करायेंगे।
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अफवाहों एवं सोषल मीडिया पर निगरानी हेतु सर्विलांस टीम सक्रिय।
कासगंज: मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस से बचाव एवं सतर्क निगरानी रखने हेतु सर्विलांस टीम गठित कर दी गई है जो आवष्यक सूचनाओं, अफवाहों एवं सोषल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखेगी।
सर्विलांस टीम में उप जिला मजिस्ट्रेट कासगंज ललित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक कासगंज आरके तिवारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ललित कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी राजकुमार सारस्वत, वरिष्ठ मलेरिया अधिकारी आलम सिंह एवं मलेरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को नामित किया गया है।
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