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जानिये- अब कितने बजे से कब तक खुलेगा बाजार और किस अवधि में आवागमन पर प्रतिबंध*


 फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें व्यापारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिये की लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग प्रोटोकोल का सभी को पालन करने के आदेश जारी किये। उन्होंने बाजार खुलने को लेकर भी निर्देश दिये।
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मानवेन्द्र सिंह व एसपी डॉ० अनिल कुमार मिश्रा नें जिले भर के व्यापारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार अब सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग के साथ बाजार खुलेगा। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी तरह के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य जनपदों में आने-जाने हेतु अब पास जारी नहीं कराना होगा। रेड जॉन में केवल स्वास्थ्य,स्वच्छता एवं डोर स्टेप डिलेवरी आदि की ही अनुमति होगी। अन्य गतिविधियों की भी मंजूरी नही होगी।

बाल कटिंग की दुकानों के लिए जारी सख्त निर्देश
डीएम नें बताया कि बाल कटिंग की दुकानों पर केवल डिस्पोजेवल कपड़े का ही प्रयोग किया जाएगा। बाल कटिंग हेतु एक बार उपयोग में लाया गया कपड़े ​का पुन: उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। खुली जगहों पर दोनों तरह खुलेगी दुकानें। तंग जगहो पर पूर्व की तरह अल्टरनेट डे के अनुसार दुकानें खुलेगी। 
विवाह समारोह के लिए केबल 30 लोगों को मिलेगी अनुमति
जिलाधिकारी नें कहा कि शादी समारोह में केवल 30 व्यक्ति की अनुमति होगी। दुकानों पर दस्ताने, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। ग्राहक भी घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करे नही तो अन्यथा की दशा में ग्राहक को सामान नही दिया जायेगा।
अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह,एड़ीएम विवेक श्रीवास्तव, एसडीएम सदर अनिल कुमार, व्यापारी नेता अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ, संजीब मिश्रा बॉबी, इकलाख खां, राजीव अग्रवाल, ,मनोज कौशल आदि रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट सोनू राजपूत की रिपोर्ट