आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की अदालत ने गुरुवार को माफिया सरगना ध्रुव सिंह कुंटू समेत उसके गिरोह के नौ सदस्यों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दस साल की कैद और 50 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया। कोर्ट के फैसले से माफियाओं में हड़कंप मचा है।