दिल्ली दंगे: चार आरोपियों के खिलाफ अदालत ने आगजनी व लूट में तय किए आरोप
2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन आरोपियों पर गोकुलपुरी व भजनपुरा में दंगे फैलाने, लूट व आगजनी करने का आरोप है।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट की अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा, आगजनी, जनता और पुलिस कर्मियों को घायल करने एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए है। वहीं इस मामलें में अदालत ने चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है।