एटा डीएम, एसएसपी ने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ की बैठक
*लाॅकडाउन को लेकर आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधिगण भी रहे उपस्थित*
*लाॅकडाउन की अवधि में प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक खुलेगा बाजार*
*सोशल डिस्टैंसिंग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य, बिना मास्क के बाजार में प्रवेश वर्जित*
*सभी दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठान पर आने वाले व्यक्तियों को सैनिटाइज अवश्य कराएं*
*रात्रि 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक सम्पूर्ण जनपद में आवागमन रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित*
एटा।
जिलाधिकारी सुखलाल भारती एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को अपरान्ह में लाॅकडाउन की अवधि में जनपदवासियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से जिले के जनप्रतिनिधियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। डीएम, एसएसपी ने बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव के उपरान्त प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक सम्पूर्ण बाजार खोले जाने पर सहमति जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अवधि में समस्त दुकानें खोली जाएंगी, किन्तु किसी भी दुकान भी भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए।
डीएम, एसएसपी ने कहा कि अपरान्ह 02 बजे बाजार प्रत्येक दशा में बंद होना चाहिए, साथ ही जो भी दूरस्थ एव ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को थोक का सामान लोडिंग करने एवं अपने वाहन से ले जाने हेतु एक घण्टे का समय अतिरिक्त यथा अपरान्ह 02 बजे से 03 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने-अपने प्रतिष्ठान को खोलने एवं बंद करने से पूर्व तथा दुकान पर आने वाले व्यक्तियों को सैनिटाइज कराएंगें, साथ ही सोशल डिस्टैंसिंग का प्रमुखता से ख्याल रखेंगे। लाॅकडाउन के दौरान मास्क का प्रयोग शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जाए, साथ ही बिना मास्क के बाजार में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक जनपद मेें आवागमन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठान पर यह सुनिश्चित करेंगे करेंगे उनकी दुकान से सामान आदि खरीदने के बाद दुकान अथवा दुकान के समीप उसका सेवन नहीं करेगा। कोरोना की इस लड़ाई में हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है।
रिपोर्ट आजतक24न्यूज