यूपी पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट का मई में पंचायत चुनाव कराने से इनकार
प्रयागराज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार को झटका लगा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ ने सरकार के मई में पंचायत चुनाव कराने के प्रथम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि नियमानुसार 13 जनवरी 21 तक हो जाने चाहिए थे पंचायत चुनाव।प्रदेश सरकार की हीलाहवाली से पंचायत चुनाव जल्द होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तक सरकार आरक्षण तय नहीं कर सकी है, जिससे भावी उम्मीदवारों की तलवारें म्यान में हैं। उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने कोविड के चलते परिसीमन में हुई देरी का हवाला दिया। आयोग के अनुसार 28 जनवरी तक परिसीमन किया गया। आयोग का यह भी कहना है कि सीटों का आरक्षण सरकार की तरफ से किया जाना है जिससे चुनाव की अब तक तारीखों का कार्यक्रम नहीं जारी किया जा सका है। सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिनों का समय लगेगा। न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से चुनाव कराने के लिए समय मांगा है। उच्च न्यायालय ने मई में चुनाव कराने के प्रथम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को पुन: 4 फरवरी यानी आज दोपहर दो बजे पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।चुनाव आयोग द्वारा पेश शेड्यूल से मई में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। क्योंकि अब तक सरकार आरक्षित सीटों की घोषणा ही नहीं कर सकी है। जिसके चलते अप्रैल के प्रथम सप्ताह से पहले अधिसूचना जारी होने की कतई सम्भावना नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट सोनू राजपूत की रिपोर्ट