TOP NEWS

हर खबर आप तक, केवल आजतक 24 न्यूज पर, |    हर खबर आप तक, केवल आजतक 24 न्यूज पर,​ |    हर खबर आप तक, केवल आजतक 24 न्यूज पर, |   

पीड़िता ने कपड़े पहन रखे हों तब भी जबरन सेक्स का प्रयास माना जाएगा रेप: हाई कोर्ट

 मेघालय उच्च न्यायालय ने सोमवार को पारित एक फैसले में कहा कि जो पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट को महिला के प्राइवेट पार्ट से रगड़ता है, तो उसे बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पीड़िता महिला ने अंडरपैंट पहन रखा हो।


ये फैसला 2006 के एक मामले से जुड़ा है। 23 सितंबर, 2006 को एक 10 साल की नाबालिग के साथ मोलेस्टेशन हुआ था। इस मामले में 30 सितंबर 2006 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पीड़िता की एक अक्टूबर को मेडिकल जांच कराई गई थी।

मेडिकल जांच से पता चला कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा था। मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के अंदरूनी हिस्से (hymen) को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से नहीं बल्कि किसी दूसरे अंग की रगड़ की वजह से नुकसान हुआ है।

इस मामले में संदिग्ध, चीयरफुलसन स्नैतांग को 2018 में निचली अदालत ने उसके कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराया था। हालांकि, स्नैतांग ने अपना कबूलनामा वापस ले लिया और उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ यह कहते हुए अपील की कि अधिकारियों द्वारा उसके शब्दों का गलत अनुवाद किया गया था जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने उसे अंग्रेजी में पेश किया गया था। उसके वकील ने तर्क दिया कि उसने लड़की के अंडरवियर पर केवल अपना लिंग रगड़ा था। 

पीड़िता, जो मामले की सुनवाई के समय तक एक युवा वयस्क थी, ने भी जिरह के दौरान यह कहा कि आरोपी ने घटना के दौरान उसके अंडरवियर को नहीं हटाया था। पीड़िता ने यह भी कहा था कि उसे बाद में दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने चिकित्सा निष्कर्षों को ध्यान में रखा और घटना के बाद के दिनों में जांच के दौरान दर्द की शिकायत की थी।