अविवाहित बेटी अपनी शादी के खर्च के लिए पेरेंट्स से कर सकती है धन की मांग: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
अविवाहित बेटी माता-पिता से अपनी शादी के खर्च के लिए धन की मांग कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अविवाहित बेटी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 के तहत पेरेंट्स से शादी के खर्च का दावा कर सकती है।
दुर्ग जिले की रहने वाली 35 वर्षीय महिला राजेश्वरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट की बेंच ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की पीठ ने 21 मार्च को यह याचिका स्वीकार की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।