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अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में फैसला 11 को, देशद्रोह का लगा है आरोप

 फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दाखिल किए गए देशद्रोह व भारत को नीचा दिखाने के मामले में सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली गई। शिकायतकर्ता इजहार अहमद उर्फ बिहारी की ओर से अधिवक्ता वकार अहमद ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा की अदालत में दलील देते हुए कहा कि कंगना के बयान से संप्रभु राष्ट्र भारत की बदनामी हुई है, जो देशद्रोह है।


अदालत ने आदेश के लिए 11 मई की तारीख निर्धारित की है। 17 नवंबर को पांडरपाला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता इजहार अहमद उर्फ बिहारी ने कंगना के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। शिकायतवाद में आरोप लगाया गया था कि कंगना ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 1945 में भारत को आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी तो वर्ष 2014 में मिली, जब मोदी जी की सरकार बनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना के इस बयान ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले लोगों का अपमान किया है और इस प्रकार का बयान राजद्रोह की श्रेणी में आता है।