गुरुग्राम की 16 कॉलोनियों में छोटे प्लॉटों को मिलेगी मंजूरी, लाभ पाने के लिए बस ये होगी शर्त
प्लॉटों के विभाजन करने की मंजूरी से साइबर सिटी गुरुग्राम की 16 कॉलोनिवासियों के लोगों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। अब 1980 से पहले बनी कॉलोनियो में आवंटित प्लॉट के विभाजन (टुकड़ों में बांटना) को सरकार कानूनी मान्यता देगी। ऐसे प्लॉट का न्यूनतम आकार 200 वर्ग मीटर होना चाहिए और टुकड़ों में बांटे जाने वाले प्लॉटों का आकार भी 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
नई नीति को अभी हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा गुरुग्राम की करीब 16 कॉलोनियों के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले लोगों को मकानों की रजिस्ट्री करवाने और नक्शा करवाने के लिए दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता था। यह योजना अब रीहेबिलिटेशन और टाउन प्लानिंग योजना वाली कॉलोनियों में भी लागू होगी।