इगलास क्षेत्र के गांव से किशोरी को अगवा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 25 साल कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो नंद प्रताप ओझा की अदालत से सुनाया गया है।