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चोरी हुए वाहन में चाबी छोड़ने पर बीमा रकम मिलेगी या नहीं? राज्य उपभोक्ता आयोग ने कही ये बात

 वाहन चोरी के एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि वाहन के अंदर चाबी छोड़ना मालिक की लापरवाही तो है, लेकिन इसके आधार पर बीमा के लाभ से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता है।


आयोग ने बीमा कंपनी की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीमा धारक की लापरवाही से वाहन चोरी हुआ है, इसलिए वह बीमा का लाभ पाने के हकदार नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संगीता डी. सहगल और न्यायिक सदस्य राजन शर्मा की बेंच ने जिला उपभोक्ता फोरम के जनवरी, 2019 के आदेश को संशोधित करते हुए बीमा कंपनी की अपील का निपटारा कर दिया।