बलिया में किशोरी से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा
बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक किशोरी से बलात्कार के तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी से उसके ही गांव के रमेश राजभर ने शादी का झांसा देकर 22 अप्रैल 2019 को बलात्कार किया था। किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत राजभर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।