पालतू कुत्ते ने बच्ची को काटा, उपभोक्ता फोरम ने लगाया चार लाख जुर्माना
जानकारी के अनुसार सोसायटी में रहने वाले पंकज अग्रवाल ने वर्ष 21 सिंतबर 2020 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि इसी 25 फरवरी 2020 को उसकी 9 वर्षीया बेटी सोसायटी में लगी लिफ्ट से 22वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी। जब वह 10वीं मंजिल पर पहुंची तो सोसायटी में ही रहने वाले राकेश कपूर का नौकर बिना चैन बांधे कुत्ते को लेकर लिफ्ट में सवार हो गया।
पालतू कुत्ते ने उनकी बेटी पर झपट पड़ा। पालतू कुत्ते ने उनकी बेटी को गंभीर रुप से घायल कर दिया। बेटी का उपचार करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी शिकायत सोसायटी के एस्टेट मैनेजर व पालतू कुत्ते के मालिक राकेश कपूर से की तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस पर पीड़िता के पिता को कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उन्होंने सोसायटी के सुरक्षा एजेंसी, सिक्योरिटी मैनेजर, एस्टेट मैनेजर, सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव व राकेश कपूर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम याचिका दायर की। सभी ने अपने अधिवक्ताओं को इस मामले की सुनवाई के लिए अधिकृत किया था।
फोरम ने सभी अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान से सुना और पाया कि सोसायटी में सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं हैं। जबकि सोसायटी में रहने वाले सदस्य प्रतिमाह सवा लाख से भी अधिक सिक्योरिटी व रखरखाव के शुल्क का भुगतान करते हैं।