आगरा के स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह ने थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 10 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को दोषी पाया। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि पीड़िता को अदा करने के आदेश किए हैं।