सेन्ट्रल जेल में बंद सजायाफ्ता बंदी के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मल्टीमीडिया मोबाइल रखने के मुकदमा दर्ज किया गया है
फर्रुखाबाद।
सेन्ट्रल जेल में बंद सजायाफ्ता बंदी के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मल्टीमीडिया मोबाइल रखने के मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पड़ताल कर रही है।
जनपद लखनऊ के कैन्ट नई बस्ती सदर निवासी बंदी सलीम उर्फ़ इमरान पुत्र शाहवसीम के खिलाफ सेन्ट्रल जेल के कारापाल संजय कुमार सिंह ने तहरीर दी। जिसमे उन्होंने कहा कि बंदी सलीम बीते 1 फरवरी को शाम के समय हाई सिक्योरिटी बैरिक द्वितीय के कोठरी नम्बर 3 में बंद था। उसकी तलाशी बंदी रक्षक टीकेस्वर चौहान, प्रधान बंदी रक्षक मनोरथपाल, बंदी रक्षक त्रिपुरेश मिश्रा, उप कारापाल चन्द्र प्रताप गिरी आदि ने बंदी सलीम की तलाशी ली तो उसके पास एक मल्टीमीडिया और एक सादा फोन बरामद हुआ। पुलिस नें आरोपी सिद्धदोष बंदी सलीम के खिलाफ कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की विवेचना सेन्ट्रल जेल चौकी इंचार्ज जितेन्द्र चौधरी को दी गयी है।
ब्यूरो रिपोर्ट शैलेन्द्र वर्मा, सोनू राजपूत
सेन्ट्रल जेल में बंद सजायाफ्ता बंदी के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मल्टीमीडिया मोबाइल रखने के मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पड़ताल कर रही है।
जनपद लखनऊ के कैन्ट नई बस्ती सदर निवासी बंदी सलीम उर्फ़ इमरान पुत्र शाहवसीम के खिलाफ सेन्ट्रल जेल के कारापाल संजय कुमार सिंह ने तहरीर दी। जिसमे उन्होंने कहा कि बंदी सलीम बीते 1 फरवरी को शाम के समय हाई सिक्योरिटी बैरिक द्वितीय के कोठरी नम्बर 3 में बंद था। उसकी तलाशी बंदी रक्षक टीकेस्वर चौहान, प्रधान बंदी रक्षक मनोरथपाल, बंदी रक्षक त्रिपुरेश मिश्रा, उप कारापाल चन्द्र प्रताप गिरी आदि ने बंदी सलीम की तलाशी ली तो उसके पास एक मल्टीमीडिया और एक सादा फोन बरामद हुआ। पुलिस नें आरोपी सिद्धदोष बंदी सलीम के खिलाफ कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की विवेचना सेन्ट्रल जेल चौकी इंचार्ज जितेन्द्र चौधरी को दी गयी है।
ब्यूरो रिपोर्ट शैलेन्द्र वर्मा, सोनू राजपूत
