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अपहरण की गई बेटी की हत्या में पिता को जेल भेजने वाले इंस्पेक्टर व दारोगा सहित छः लोंगो पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम

मेरापुर फर्रुखाबाद। थाना मेरापुर के गांव देवसनी निवासी लाला राम को पुत्री की हत्या में जेल में भेजने वाले इंस्पेक्टर व दारोगा सहित छ: लोगों पर न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओं में मेरापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

लालाराम ने न्यायालय के आदेश पर जनपद फर्रुखाबाद कोतवाली कायमगंज ग्राम मदारपुर निवासी ओंकार पुत्र रामसनेही, जनपद मैनपुरी थाना भोगांव ग्राम निजामपुर निवासी अजब सिंह पुत्र विशुन दयाल, थाना मेरापुर ग्राम देवसनी निवासी संतोष कुमार पुत्र सुघर सिंह, संतोष कुमार की पत्नी संतोषा देवी, जनपद आजमगढ़ थाना सिजाती निवासी विवेचक उपनिरीक्षक मोहम्मद आसिफ, एवं विकास खंड गोमती नगर मुख्यालय लखनऊ निवासी तत्कालीन  मेरापुर थाना अध्यक्ष निरीक्षक सुशील कुमार पटेल के विरुद्ध 120 बी 166a 167 194 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है


तहरीर के अनुसार लालाराम की अविवाहित पुत्री सोनी को दिनांक 1 सितंबर सन 2016 को गांव के ही संतोष कुमार की पत्नी संतोषा देवी समय करीब दिन के 2:00 बजे घर से अपने घर बुला ले गईं थीं।

इसी दौरान ओंकार,अजब सिंह, और संतोष कुमार गरजअसनाई गाड़ी से सोनी का अपहरण कर ले गए। इस घटना को घटित होते लाला राम की पत्नी राम बेटी व गांव के ही सूरजपाल ने देखा। 

अजब सिंह व ओमकार का संतोष के घर आना-जाना बना रहता था। 


पीड़ित लालाराम ने घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना मेरापुर व फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तब जाकर लालाराम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर 5 नवंबर सन 2016 को  मेरापुर थाना पुलिस ने पुत्री सोनी के अपहरण की रिपोर्ट उपरोक्त आरोपी ओंकार, अजब सिंह, संतोष कुमार, एवं संतोष कुमार की पत्नी संतोष देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। उपरोक्त अपहरण के मुकदमे की जांच तत्कालीन हल्का इंचार्ज मोहम्मद आसिफ व तत्कालीन एस एच ओ सुशील कुमार पटेल कर रहे थे।


इंस्पेक्टर व दरोगा ने अपहरणकर्ताओं से मिलकर विधि व्यवस्थाओं को ताक पर रखते हुए  पुत्री सोनी की हत्या लालाराम द्वारा किया जाना दिखाकर लालाराम को पुत्री सोनी के कत्ल में मुजरिम बनाकर धारा 302 के तहत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। लालाराम को सोनी के कत्ल में निरअपराध होते हुए भी 3 वर्ष का कारावास काटना पड़ा न्यायालय ने साक्ष्य परिशीलन करते हुए लालाराम को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया जब सोनी को पिता लालाराम के कारावास का पता चला तब सोनी ने 25 मई सन् 2020 को फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक को अपने आप का जीवित होने का शपथी पत्र दिया।


 तत्कालीन मेरापुर थाना अध्यक्ष निरीक्षक सुशील कुमार पटेल व मोहम्मद आसिफ ने यह जानते हुए कि लालाराम की पुत्री जीवित है कूट रचित प्रपत्र तैयार करके विवेचना में लालाराम व अन्य गवाहों पर दबाव बनाते हुए  न्यायालय में लालाराम के विरुद्ध फर्जी चार्ज शीट धारा 302 इंडियन पैनल कोर्ट के तहत दाखिल कर दी। 

लालाराम को 3 वर्ष का कारावास गुजारना पड़ा था

घटना के संबंध में लालाराम ने मेरापुर थाने से लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की पर  कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर लालाराम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।


मेरापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अनुसार लालाराम की तहरीर पर उपरोक्त आरोपी ओंकार, अजब सिंह, संतोष कुमार तथा संतोष कुमार की पत्नी संतोषा देवी एवं विवेचक उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ, निरीक्षक सुशील कुमार पटेल के विरुद्ध मुकदमा  कायम कर लिया है। 


मुकदमें की जांच कायमगंज क्षेत्राधिकारी सोहराब आलम करेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट सोनू राजपूत की रिपोर्ट