रेप के आरोपी तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी को मिली राहत, दिल्ली की अदालत ने दी अग्रिम जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में तेलंगाना कैडर के एक आईएएस अधिकारी को अग्रिम जमानत दी, जिस पर एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने आरोपी आईएएस अधिकारी कालीचरण खरताड़े को 50000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती मुचलके पेश करने पर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई। मामले की सूचना तुरंत अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी।