शिमला में कल से कर्फ्यू की ढील के दौरान ये दुकाने रहेगी खुली
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शिमला
जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने अधिसूचना के तहत आदेश जारी क रते हुए बताया कि नगर निगम, नगर समिति एवं अन्य शहरी निकाय की सीमाओं से बाहर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें कर्फ्यू ढील के दौरान 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आदेशों के अंतर्गत शाॅपिंग माॅल व शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। उन्होंने बताया कि टायर पंचर मुरम्मत की दुकानें प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी तथा 7 अप्रैल व 11 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए आदेशों के अनुरूप दुकानें अब 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी।
उन्होंने कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा दुकानदार दुकानों के बाहर समान अंतराल पर गोले निर्धारित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाएं रखने व मास्क के प्रयोग संबंधी व्यवस्थाओं को पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने दुकानदारों को ढील के दौरान पर्याप्त स्वच्छता और हैंड सेनेटाइजर के प्रयोग को पर्याप्त रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहन प्रयोग पर पाबंदी रहेगी, केवल आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने, चिकित्सा और आपातकालीन अथवा रोगी को लाने ले जाने के लिए ही वाहन का उपयोग मान्य होगा।
उन्होंने लोगों से आवश्यकता होने पर ही ख़रीददारी करने के लिए बाहर आने की अपील की। उन्होंने बताया कि यदि किसी दुकानदार या ख़रीददारी को खांसी, जुखाम या बुखार है तो वह घर से बाहर न निकले। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
व्यूरो रिपोर्ट
रेखा कौशल
हिमाचल प्रदेश शिमला
शिमला
जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने अधिसूचना के तहत आदेश जारी क रते हुए बताया कि नगर निगम, नगर समिति एवं अन्य शहरी निकाय की सीमाओं से बाहर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें कर्फ्यू ढील के दौरान 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आदेशों के अंतर्गत शाॅपिंग माॅल व शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। उन्होंने बताया कि टायर पंचर मुरम्मत की दुकानें प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी तथा 7 अप्रैल व 11 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए आदेशों के अनुरूप दुकानें अब 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी।
उन्होंने कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा दुकानदार दुकानों के बाहर समान अंतराल पर गोले निर्धारित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाएं रखने व मास्क के प्रयोग संबंधी व्यवस्थाओं को पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने दुकानदारों को ढील के दौरान पर्याप्त स्वच्छता और हैंड सेनेटाइजर के प्रयोग को पर्याप्त रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहन प्रयोग पर पाबंदी रहेगी, केवल आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने, चिकित्सा और आपातकालीन अथवा रोगी को लाने ले जाने के लिए ही वाहन का उपयोग मान्य होगा।
उन्होंने लोगों से आवश्यकता होने पर ही ख़रीददारी करने के लिए बाहर आने की अपील की। उन्होंने बताया कि यदि किसी दुकानदार या ख़रीददारी को खांसी, जुखाम या बुखार है तो वह घर से बाहर न निकले। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
व्यूरो रिपोर्ट
रेखा कौशल
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