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कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दो को तीन तीन साल की कारावास की सजा सुनाई



समस्तीपुर (जिला संवाददाता)।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय राजीव कुमार द्विवेदी ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई की न्यायिक दंडाधिकारी ने बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा वरखुट गांव निवासी सोनू कुमार तथा पटना जिला के बुद्धा कॉलोनी थाना के चीनना कोठी टोला निवासी परमेश्वर धनगर को दोषी पाते हुए

तीन तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों को 17 - 17 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छः छ: महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त समाचार के अनुसार सरायरंजन के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर पेड़ा चौक के समीप 24 जनवरी 2017 को दोनों आरोपी को पकड़ा था तलाशी के दौरान दो देशी कट्टा व 11 कारतूस बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से तेज तर्रार युवा सहायक अभियोजन पदाधिकारी मो0 शाहनवाज अंसारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल किशोर राय ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा।