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ग्राम पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध जिलाधिकारी ने ९० हजार रुपये की धनराशि वसूली के दिए आदेश

फर्रुखाबाद। सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले ग्राम पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने ९० हजार रुपये की धनराशि वसूली के आदेश दिए हैं।

19 दिसंबर 2021 को ग्राम जरहरी के मजरा कोटा नगला में प्राथमिक विद्यालय के टूटे छज्जा व मेन गेट का मौके पर पहुंचकर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के रजनीश अवर अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी देव शर्मा, अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे। प्राथमिक पाठशाला नगला खूटा में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य की स्वीकृति लागत 356228 के सापेक्ष में 316048 का निर्माण कार्य कराया। जिसकी लागत 90000 आंकीं की गई। पंचायती राज अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के के लिए ग्राम निधि स्थापित है। ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति के किसी संकल्प के परिणाम स्वरूप हुई हानि अव्यय या दुरुपयोग की दशा में वसूल किए जाने वाली धनराशि प्रधान तथा उप प्रधान सहित समस्त सदस्यों के समान रूप से विभाजित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सचिव देव शर्मा ग्राम पंचायत जरहरी विकास खंड नवाबगंज व तत्कालीन ग्राम प्रधान अरविंद कुमार द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग की धन राशि 90 हजार रुपया, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव व तत्कालीन प्रधान से 45 हजार-45 हजार की धनराशि को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समिति के नाम से तीन दिवस के भीतर जमा कराकर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें। तय समय के भीतर धनराशि जमा ना किए जाने पर सचिव के वेतन से वसूल की जाए।

ब्यूरो रिपोर्ट आजतक 24न्यूज