यूपी में बदले बार खोलने के नियम, लाइसेंस के लिए अब चाहिए बस इतनी सी जगह
उत्तर प्रदेश में अब छोटे स्थानों पर भी बार खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बाबत आए उ.प्र.आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अब बार लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए अब तक 200 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल (सिटिंग एरिया) का स्थान अनिवार्य था जिसे शिथिल करते हुए अब इसे 100 वर्गमीटर का कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया गया है। बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए न्यूनतम व्यक्तयों के बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्ति कर दी गई है।