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दिल्ली दंगे में गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

 दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में यहां हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश होने से जुड़े एक प्रकरण में छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की याचिका पर बुधवार को पुलिस से जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इस मामले में फातिमा की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया।



पीठ ने मामले की सुनवाई को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि हमें आप (फातिमा) पर लगाए गए आरोपों पर गौर करना होगा। कार्यकर्ता की ओर से पेश वकील ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया कि फातिमा पिछले दो साल से अधिक समय से कैद में हैं। फातिमा ने निचली अदालत के 16 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।