हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगी तो नतीजा झेलना होगा, नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका
नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर 13 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इसके बाद ऋतु माहेश्वरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ऋतु माहेश्वरी को फटकार लगाई और गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया