महाराष्ट्र में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश
महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंसरेज जोन में कोई रियायत नहीं दी, जारी रहेगी सख्ती
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने कुछ मामलों में मामूली रियायत दी है तो रेड जोन इलाकों में पहले की तरह ही सख्ती को लागू रखा है.
इन क्षेत्रों में पाबंदी जारी
महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क, ऑडिटोरियम, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य और सभा पर पाबंदी जारी रहेगी. सभी धार्मिक स्थलों पर आवाजाही की मनाही है. होटल पर भी रोक जारी है. हालांकि रेस्टोरेंट फूड पैकेट की होम डिलिवरी कर सकते हैं.
जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
दिशानिर्देश के मुताबिक रात 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू कड़ाई से जारी रहेगा. इसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है. बीएमसी सहित मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी नगर निगम, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती नगर निगम ये सभी बंदिशें लागू रहेंगी.
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यहां मिलेगी रियायत, शर्तें लागू
महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन से बाहर जो इलाके हैं, उनमें कुछ रियायतें भी दी हैं. राज्य सरकार के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यदि स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है तो आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और शराब की दुकानें खुल सकती हैं. गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को संबंधित नगर निगम की नीति के अनुसार खुलने की इजाजत दी जाएगी.
रिपोर्ट आजतक24न्यूज