आजम खान की जमानत के साथ ही रामपुर के डीएम को कोर्ट का आदेश, नाप-जोख कराकर जमीन पर ले लें कब्जा
मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के लिए धोखाधड़ी कर शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मंगलवार शाम खुली अदालत में सुनाया।
आदेश पारित होने के दौरान आजम खान की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह, कमरुल हसन सिद्दीकी व सफदर काजमी और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, शासकीय अधिवक्ता एसके पाल, अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र व राज्य विधि अधिकारी अभिजीत मुखर्जी उपस्थित रहे। कोर्ट ने आजम खान की उम्र, उनके स्वास्थ्य और लगभग ढाई साल से जेल में बंद रहने के