पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप में 10 लोगों को 25-25 साल की कैद
पति को बंधक बना कर पत्नी से गैंगरेप के मामले में दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने 10 दोषियों को 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को ढाई-ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने धारा 354 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने धारा 342 के तहत दोषी पाकर सभी दोषियों को एक साल की कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।