रीवा थाना सिविल लाईन पुलिस ने लूट के 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार आरोपियों से लूट की रकम 21,000 रूपये नगदी एवं सैमसंग मोबाईल किया बरामद
रीवा मध्यप्रदेश
पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश कुमार सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में जरिए मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाईन अनिभेष द्विवेदी एवं उनके स्टाफ के द्वारा लूट की रकम के साथ 02 आरोपी को किया गिरफतार । उक्त आरोपियों ने दिनांक 15/08/20 को फरियादी धर्मेन्द्र साहू पिता ख हीरालाल साहू उम्र 23 साल निवासी लौआ थाना सगरा जिला रीवा के साथ घोड़ा चौराहा रीवा में रास्ता रोकर एवं चाकू दिखाकर 23,000 रू नगदी एवं एक सैमसंग मोबाई टच स्कीन लूट लिए थे रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध कमांक 385/20 धारा 392 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
तब से लगातार अपराधियों की पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक को संदेह के आधार पर यसीन हसन उर्फ हसन खान पिता नरूल हसन उम्र 20 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा और अकील खान पिता सलामत खान उम्र 23 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि दिनांक 15/08/20 को फरियादी धर्मेन्द्र साहू के साथ लूट की घटना कारित करना बताया आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम 21,000 रूपये एवं 01 नग सैमसंग कंपनी का टच स्क्रीन मोबाईल बरामद किया गया । उक्त आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी थाना सिविल लाईन में अपराध कमाक 184/20 धारा 392 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है । अरोपियों से अन्य मामले में भी पूछताछ की जा रही है ।
*जब्त मसरूका :*
01. लूट की रकम 21.000 रूपये नगदी 02.01 नग मोबाईल सैमसंग कंपनी का टच स्कीन ।
*गिरफतार आरोपियों के नामः*
01 यसीन हसन उर्फ हसन खान पिता नरूल हसन उम्र 20 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा ।
02. अकील खान पिता सलामत खान उम्र 23 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा ।
व्योरो रिपोर्ट सोनी राजपूत
पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश कुमार सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में जरिए मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाईन अनिभेष द्विवेदी एवं उनके स्टाफ के द्वारा लूट की रकम के साथ 02 आरोपी को किया गिरफतार । उक्त आरोपियों ने दिनांक 15/08/20 को फरियादी धर्मेन्द्र साहू पिता ख हीरालाल साहू उम्र 23 साल निवासी लौआ थाना सगरा जिला रीवा के साथ घोड़ा चौराहा रीवा में रास्ता रोकर एवं चाकू दिखाकर 23,000 रू नगदी एवं एक सैमसंग मोबाई टच स्कीन लूट लिए थे रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध कमांक 385/20 धारा 392 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
तब से लगातार अपराधियों की पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक को संदेह के आधार पर यसीन हसन उर्फ हसन खान पिता नरूल हसन उम्र 20 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा और अकील खान पिता सलामत खान उम्र 23 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि दिनांक 15/08/20 को फरियादी धर्मेन्द्र साहू के साथ लूट की घटना कारित करना बताया आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम 21,000 रूपये एवं 01 नग सैमसंग कंपनी का टच स्क्रीन मोबाईल बरामद किया गया । उक्त आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी थाना सिविल लाईन में अपराध कमाक 184/20 धारा 392 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है । अरोपियों से अन्य मामले में भी पूछताछ की जा रही है ।
*जब्त मसरूका :*
01. लूट की रकम 21.000 रूपये नगदी 02.01 नग मोबाईल सैमसंग कंपनी का टच स्कीन ।
*गिरफतार आरोपियों के नामः*
01 यसीन हसन उर्फ हसन खान पिता नरूल हसन उम्र 20 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा ।
02. अकील खान पिता सलामत खान उम्र 23 साल निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा ।
व्योरो रिपोर्ट सोनी राजपूत