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हाईकोर्ट : सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक में दखल से इंकार

 हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के तहत अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के सरकार के फैसले पर एकल पीठ द्वारा 27 जनवरी को लगाई गई रोक में दखल से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने एकल पीठ को भी मामले के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की विशेष अपील पर पारित किया। उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षकों की 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए एक दिसम्बर 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आरक्षित श्रेणी के तमाम अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें मिले मार्क्स सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक थे, बावजूद इसके उन्हें चयनित न करते हुए, उनसे कम मार्क्स पाए अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया।