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ट्रैक्टरों को टोल टैक्स से मिली राहत खत्म? एनएचएआई ने जारी किया आदेश, गाड़ी पर लदे सामान देखकर होगी वसूली

 अभी तक ट्रैक्टरों को किसानों और कृषि के कामों में इस्तेमाल के कारण कई चीजों से छूट मिली हुई है। यहां तक कि ट्रैक्टरों से टोल पर टैक्स नहीं लिया जाता है। कोई भी ट्रैक्टर टोल प्लाजा पर बिना कुछ दिये आ-जा सकते हैं। लेकिन यह राहत अब खत्म होने वाली है।


ट्रैक्टर पर लदे सामान के अनुसार उनसे भी अब टोल टैक्स लिया जाएगा। एनएचएआई ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। ट्रैक्टर से मिनी ट्रक के बराबर टैक्स की वसूली होगी। ऐसे में टोल पर टकराव की आशंका बढ़ गई है। 

वाराणसी के डाफी पर स्थिति टोल प्लाज़ा के हेड मनीष कुमार ने बताया कि दो से तीन दिन में ट्रैक्टर से वसूली शुरू कर दी जाएगी। मनीष कुमार के अनुसार ट्रैक्टर का अब कमर्शियल इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। ट्रैक्टर से गिट्टी, बालू, ईंट, मिट्टी, भूसा आदि की ढुलाई हो रही है। बालू लदे ट्रैक्टर के कारण सड़कें खराब हो रही हैं। ट्रैक्टर से बालू गिरकर सड़क पर पिघले तारकोल और गिट्टी में मिलकर उसे कमजोर कर देते हैं। इसके कारण सड़क उखड़ने लगती हैं। 

डाफी टोलप्लाज़ा से प्रतिदिन 400 से ज्यादा ट्रैक्टर गुजरते हैं। इसमें 100 से ज्यादा बालू लदे होते हैं। मनीष कुमार ने बताया कि कोरोना की समस्या कम होने के कारण पिछले एक महीने से निर्माण कार्य मे काफी तेजी आई है। इसका कारण 17 से 18 हजार प्रतिदिन गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या 20 हजार के ऊपर हो गई है। 

सरकार ने ओवरलोड गाड़ियों पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना से हटाकर बहुत मामूली कर दिया है। ऐसे में ओवरलोडिंग की समस्या भी बढ़ गई है। टोल प्लाज़ा से औसतन चार हजार ओवरलोड गाड़ियां रोज गुजरती हैं। ओवरलोड न दिखे इसके लिए ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक ऊपर से तिरपाल लगाकर ढक दे रहे हैं।