आरोपी शरजील की जमानत पर फैसला टला, राजद्रोह से जुड़े मामले में रोजाना सुनवाई के निर्देश
राजद्रोह व अन्य आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ 28 मार्च से अभियोजन पक्ष को रोजाना सुनवाई को निर्देश दिए हैं। हालांकि वही, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसले को 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में आरोपी शरजील इमाम को न्यायिक हिरासत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी से पूछा कि क्या वह अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करता है।
शरजील का कहना था कि उस पर लगे आरोप झूठें हैं और वह मुकदमे का सामना करना चाहता है। इसके बाद अदालत ने औपचारिकतौर पर अभियोजन पक्ष को कहा कि वह मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन के हिसाब से 28 मार्च से शुरू कर दे। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों की साजिश के मामले में इमाम की जमानत याचिका पर फैसला आना था जिसे अदालत ने 30 मार्च तक के लिए टाल दिया। एक और आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर भी निर्णय को 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है।
