यूपी की जेलों में बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटी, एक सप्ताह में एक व्यक्ति से ही मिलने की सुविधा
शासन ने जेलों में निरुद्ध बंदियों की उनके परिवारीजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक हटा दी है। प्रत्येक बंदी को प्रति सप्ताह एक ही व्यक्ति से मुलाकात की सुविधा दी जाएगी। विशेष सचिव कारागार सुरेश कुमार पांडेय ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। डीजी जेल के प्रस्ताव पर विचार करते हुए शासन ने कुछ शर्तों के साथ मुलाकात पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। कोरोना की तीसरी लहर के कारण पहली जनवरी 2022 से यह रोक लगाई गई थी।
शासनादेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में मुलाकात की संख्या एवं मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करते हुए प्रत्येक बंदी को प्रति सप्ताह एक ही व्यक्ति से मुलाकात की सुविधा होगी। मुलाकात करते समय संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियां जैसे सामाजिक दूरी, मुलाकातियों के आते समय उनकी थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन एवं फेस मास्क का अनिावार्यत: उपयोग किया जाएगा। बंदियों से मिलने आने वाले व्यक्ति डबल डोज वैक्सीनेटेड हों या उनके पास मुलाकात से 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट हो। मुलाकात के बाद बंदियों को भी जेल की अपनी बैरक में जाने से पहले सेनेटाइज किया जाएगा।
